RBI Alert: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार अब किसी भी बैंक में 10 साल से निष्क्रिय पड़े खाते से भी ग्राहक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इससे उन लोगों को राहत मिली है जिनके खाते लंबे समय से चालू नहीं थे या जिनका पैसा यूं ही खाते में पड़ा था। RBI ने इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने का निर्देश बैंकिंग संस्थानों को दिया है ताकि ग्राहकों को अपना हक मिले।

RBI Alert: निष्क्रिय बैंक खाता क्या होता है?
निष्क्रिय या Dormant खाता वह होता है जिसमें लंबे समय तक कोई लेन-देन नहीं होता, आमतौर पर 2 से 3 साल inactivity के बाद खाता निष्क्रिय माना जाता है। यदि खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो उससे जुड़ी राशि बैंक द्वारा “अदृश्य राशि” (Unclaimed Amount) में स्थानांतरित कर दी जाती है। पिछले नियमों के अनुसार, इस राशि को वापस पाना मुश्किल होता था, लेकिन अब RBI ने इसे अधिक ग्राहक हितैषी बनाने का निर्णय लिया है।
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पैसे वापस पाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले ग्राहक को अपने बैंक शाखा से संपर्क करना होगा जहां खाता खुला था।
- बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र (Aadhaar, PAN आदि) और निष्क्रिय खाते से संबंधित विवरण मांगे जाएंगे।
- ग्राहक को खाते को सक्रिय करने और पैसे लौटाने की लिखित मांग करनी होगी।
- बैंक संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा और राशि का ट्रांसफर कर देगा।
- खाता पुनः सक्रिय किया जाएगा और ग्राहक अपना पैसा सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकेगा।
जरूरी बातें
- यदि पैसा जमा किया गया है तो राशि पर ब्याज भी दिया जा सकता है, यह बैंक की नीति पर निर्भर करता है।
- ध्यान रखें, समय-समय पर अपने बैंक खातों की स्थिति जांचते रहें ताकि निष्क्रियता न हो।
- किसी भी विवाद की स्थिति में ग्राहक RBI के कॉस्टमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम (BOG) की मदद ले सकते हैं।
निष्कर्ष: RBI Alert
RBI का यह अलर्ट ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, जिससे वे लंबे समय निष्क्रिय पड़े अपने बैंक खातों से भी पैसे वापस पा सकते हैं। इससे वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खातों की नियमित जांच करते रहें और किसी भी निष्क्रियता की स्थिति में तुरंत बैंक से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: निष्क्रिय बैंक खाता क्या होता है?
उत्तर: वह खाता जिसमें 2-3 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन-देन न हो उसे निष्क्रिय (Dormant)
खाते के रूप में माना जाता है।
प्रश्न 2: 10 साल से निष्क्रिय खाते से पैसा कैसे निकालें?
उत्तर: बैंक शाखा से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करके खाते को पुनः सक्रिय कर पैसे वापस मंगाए
जा सकते हैं।
प्रश्न 3: क्या निष्क्रिय खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा?
उत्तर: यदि खाता सक्रिय किया जाता है तो बैंक की नीति के अनुसार ब्याज मिल सकता है।
प्रश्न 4: अगर बैंक पैसा वापस नहीं करता तो क्या करें?
उत्तर: ग्राहक RBI के कॉस्टमर ग्रिवांस फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रश्न 5: निष्क्रियता से बचने के लिए क्या करें?
उत्तर: समय-समय पर खाते में लेन-देन करते रहें और बैंक स्टेटमेंट की जांच करते रहें।





