Lost Article Report : हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कोई जरूरी सामान – जैसे मोबाइल, पर्स, आईडी कार्ड, दस्तावेज़, घड़ी या अन्य महत्वपूर्ण वस्तु – कहीं खो बैठते हैं। 2025 में भारत और उत्तर प्रदेश में “लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट” दर्ज करना अब डिजिटल और आसान हो गया है। यदि आप अपनी खोई हुई कोई भी चीज़ वापस पाने या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए सही प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग आपके लिए पूरी गाइड है।

Lost Article Report : लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट क्या है?
लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट एक प्रकार की सूचना है, जिसे आप पुलिस या संबंधित अथॉरिटी के पास दर्ज कराते हैं, ताकि आपकी खोई हुई वस्तु का रिकॉर्ड बन सके। यह रिपोर्ट कई बार डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट (जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि) बनवाने, बीमा क्लेम करने या वस्तु वापस पाने में मदद करती है।
लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता क्यों है?
- कानूनी प्रमाण: गुम वस्तु का प्रमाण मिलेगा, जिससे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, बीमा आदि बनवाए जा सकते हैं।
- बीमा क्लेम: यदि आइटम इंश्योर्ड है तो क्लेम के लिए जरूरत पड़ती है।
- सुरक्षा: कोई व्यक्ति आपकी वस्तु के दुरुपयोग से आपको बचा सकता है।
- पॉलीस रिकॉर्ड: आने वाले समय में वस्तु मिल जाए तो उसी आधार पर वापस मिल सकती है।
2025 में Lost Article Report कैसे दर्ज करें?
1. ऑनलाइन रिपोर्ट की सुविधा
अब ज्यादातर राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई में, पुलिस विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खोई वस्तु की रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा दे दी है।
उत्तर प्रदेश के लिए:
- UPCOP ऐप डाउनलोड करें या उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल पर जाएं।
- “Lost Article Report” या “खोई वस्तु का पंजीकरण” ऑप्शन चुनें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता/पति का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल) भरें।
- खोई वस्तु का विवरण दें – वस्तु का नाम, रंग, ब्रांड, खास पहचान, कब और कहाँ खोई (तारीख, स्थल आदि)।
- जरूरी दस्तावेज़ (ID प्रूफ) साथ में अपलोड करें (अगर आवश्यक हो)।
- फॉर्म सबमिट करें और आपको एक रेफरेंस नंबर/रसीद मिल जाएगी। इस नंबर को सुरक्षित रखें।
दिल्ली, मुंबई, राजस्थान आदि के लिए भी यही प्रोसेस संबंधित राज्य की पुलिस वेबसाइट/ऐप पर अपनाया जा सकता है।
2. ऑफलाइन (पुलिस स्टेशन जाकर)
अगर आपके क्षेत्र में ऑनलाइन सिस्टम न हो या आपको ऑफलाइन ही शिकायत देनी हो, तो:
- नजदीकी थाने में जाएं।
- Lost Article Report फार्म लें या एक साधारण पत्र लिखें, जिसमें खोई वस्तु की पूरी जानकारी हो।
- अधिकारी को पत्र दें। वे आपको रिसीविंग देंगे या FIR (अगर मामला चोरी से जुड़ा है) दर्ज करेंगे।
- रिसीविंग/रिपोर्ट की कॉपी संभालकर रखें।
Lost Article Report दर्ज करने के लिए जरूरी जानकारी
- नाम, पता, संपर्क नंबर
- खोई वस्तु का सही विवरण (ब्रांड, रंग, खास पहचान, सीरियल नंबर, आदि)
- खोने की तारीख और स्थान (Date & Place of Loss)
- घटना का संक्षिप्त विवरण
- जरूरत हो तो आधार/ID प्रूफ
ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के फायदे
- घर बैठे, 24×7 दस्तावेज खोजना और जमा करना आसान
- प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़
- रेफरेंस नंबर या रिपोर्ट की कॉपी तुरंत मिलती है
- ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध
क्या करें और क्या न करें
- केवल सही जानकारी दें, किसी तरह की झूठी रिपोर्ट ना करें (यह दंडनीय अपराध है)
- अगर वस्तु चोरी हो गई है, तो “theft” रिपोर्ट चुनें
- रिपोर्ट/रसीद की कॉपी सुरक्षित रखें
- ऑनलाइन ट्रैकिंग या अपडेट के लिए समय–समय पर पोर्टल पर लॉगिन करें
निष्कर्ष
वर्तमान में, अपनी खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट दर्ज करना बहुत ही आसान हो गया है। 2025 में, चाहे आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली या किसी भी राज्य में हों, Lost Article Report के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र अपलोड करने, और रेफरेंस नंबर प्राप्त करने के बाद, आपकी समस्या को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा और डुप्लीकेट दस्तावेज़/बीमा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए Lost Article Report हमेशा समय से दर्ज कराएं!











