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अब बेटियों की शादी पर मिलेगा ₹1 लाख तक का लाभ – जानें नई राशि और आवेदन प्रक्रिया!

On: October 25, 2025 7:11 AM
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यूपी विवाह अनुदान योजना 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, जिनमें यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 एक प्रमुख उदाहरण है। यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महंगाई के दौर में शादी का खर्चा एक बड़ा बोझ बन जाता है, लेकिन इस योजना के तहत सरकार अब ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

यूपी विवाह अनुदान योजना 2025
अब बेटियों की शादी पर मिलेगा ₹1 लाख तक का लाभ – जानें नई राशि और आवेदन प्रक्रिया!

पहले यह राशि ₹51,000 तक सीमित थी, लेकिन 2025 के बजट में महंगाई और बढ़ते विवाह खर्चों को ध्यान में रखते हुए इसे दोगुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यह बदलाव लागू किया गया है, जो सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है। योजना का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी बेटी आर्थिक कमी के कारण विवाह न कर सके। राज्य के लाखों परिवारों ने अब तक इसका लाभ उठाया है, और 2025 में इससे जुड़ने वालों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 का परिचय: बेटियों के सपनों को साकार करने का सरकारी संकल्प

यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा को भी कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि यूपी शादी अनुदान योजना 2025 में क्या-क्या बदलाव हुए हैं।

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योजना के लाभ: नई राशि और विशेष प्रावधान

यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 के तहत सहायता राशि को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताकि हर प्रकार के परिवार को न्याय मिल सके। यहां मुख्य लाभों की सूची दी गई है:

  • सामान्य विवाह के लिए: ₹51,000 की सहायता राशि, जो पहले की तुलना में अधिक है। यह उन परिवारों के लिए है जो सामान्य तरीके से विवाह आयोजित करते हैं।
  • अंतर्जातीय विवाह के लिए: ₹61,000 तक की अतिरिक्त मदद, जो सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास है।
  • सामूहिक विवाह के लिए: कम से कम 11 जोड़ों वाले कार्यक्रम में प्रत्येक को ₹1 लाख की राशि। यह प्रावधान बड़े पैमाने पर विवाह आयोजनों को बढ़ावा देता है, जहां खर्चा सामूहिक रूप से कम होता है।

ये राशियां सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों तक ही लाभ सीमित है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। इसके अलावा, निर्माण श्रमिक परिवारों को विशेष छूट दी गई है, जहां राशि ₹55,000 से शुरू होती है।

इस योजना से न केवल परिवारों का आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि बेटियों की शिक्षा और करियर पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष 2 लाख से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया, और 2025 में लक्ष्य 3 लाख तक पहुंचाने का है।

पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है योजना का लाभ?

यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ये शर्तें सरल हैं, लेकिन आवेदन से पहले इन्हें ध्यान से जांच लें:

श्रेणीपात्रता मानदंड
आय सीमाग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 प्रति वर्ष शहरी क्षेत्र: ₹56,460 प्रति वर्ष (BPL परिवार प्राथमिकता)
वर्गअनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), OBC, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार
आयुवर: न्यूनतम 21 वर्ष कन्या: न्यूनतम 18 वर्ष
अन्यपरिवार ने पहले दो बेटियों के लिए लाभ नहीं लिया हो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य

यदि आपका परिवार इन मानदंडों पर खरा उतरता है, तो तुरंत आवेदन करें। विशेष रूप से, सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण 15 दिन पहले करना जरूरी है, जबकि सामान्य विवाह के लिए शादी के 3 महीने के भीतर आवेदन स्वीकार होता है।

आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

यूपी शादी अनुदान योजना 2025 के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर प्रक्रिया शुरू करें। यहां सरल चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है:

  1. पोर्टल पर विजिट करें: वेबसाइट खोलें और ‘नया पंजीकरण’ पर क्लिक करें।
  2. आधार से रजिस्ट्रेशन: आधार नंबर दर्ज करें। लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जिससे वेरीफाई करें।
  3. फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, परिवार की आय, विवाह की तारीख और अन्य जानकारी भरें। गलती से बचने के लिए ड्राफ्ट सेव फीचर का उपयोग करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक फाइलें स्कैन करके अपलोड करें (नीचे सूची देखें)।
  5. सबमिट करें: फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट करें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे नोट करें।
  6. ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर रेफरेंस नंबर से चेक करें। स्वीकृति के 30-45 दिनों में राशि खाते में आ जाएगी।

जरूरी दस्तावेज:

  • आधार कार्ड (आवेदक, कन्या और वर का)
  • आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार से जारी)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
  • जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट (आयु प्रमाण)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यदि कोई समस्या हो, तो हेल्पलाइन नंबर 0522-2209259 पर संपर्क करें। सामूहिक विवाह के लिए स्थानीय समाज

कल्याण अधिकारी से समन्वय करें।

निष्कर्ष: एक मजबूत और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण

यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि बेटियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान

करने का सरकारी वादा भी है। ₹1 लाख तक की इस क्रांतिकारी राशि से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, और सामाजिक

समरसता को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को अमल में लाने

की दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। यदि आप पात्र हैं, तो देर न करें – आज ही आवेदन करें और अपनी बेटी के उज्ज्वल

भविष्य का निर्माण करें। यह योजना समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर एक समावेशी विकास का प्रतीक बनेगी।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल विजिट करें और जागरूकता फैलाएं।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 में अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है?

A: सामूहिक विवाह के मामले में ₹1 लाख तक, जबकि सामान्य विवाह पर ₹51,000 और अंतर्जातीय पर

₹61,000।

Q2: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

A: कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन शादी के 3 महीने के भीतर आवेदन करें। सामूहिक के लिए

15 दिन पहले।

Q3: क्या सामान्य वर्ग के परिवार लाभ ले सकते हैं?

A: हां, यदि परिवार BPL या आय सीमा के अंतर्गत आता है।

Q4: आवेदन रद्द या संपादित कैसे करें?

A: सबमिट करने से पहले संपादित करें। उसके बाद रद्द करने के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

Q5: राशि कब खाते में आएगी?

A: स्वीकृति के 30-45 दिनों में डीबीटी से ट्रांसफर हो जाती है। स्थिति ऑनलाइन चेक करें।

Q6: क्या ऑफलाइन आवेदन संभव है?

A: नहीं, केवल ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते।

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