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यूपी विधवा पेंशन योजना 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक प्रमुख योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना (जिसे विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है)। यह योजना पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने और परिवार के दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।

2026 में यह योजना पूरी तरह सक्रिय है और एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) के माध्यम से संचालित हो रही है। लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं योजना की पूरी जानकारी।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य
- विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- पति के निधन के बाद परिवार पर पड़ने वाले बोझ को कम करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।
- समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना।
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लाभार्थी को कितनी राशि मिलती है?
योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि तिमाही आधार पर (हर तीन महीने में 3000 रुपये) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए ट्रांसफर होती है। यह सहायता जीवन भर मिल सकती है, बशर्ते पात्रता बनी रहे।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ पाने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- पति का निधन हो चुका हो (मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य)।
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो (सभी स्रोतों से)।
- महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे वृद्धावस्था पेंशन) का लाभ नहीं ले रही हो।
- दोबारा विवाह नहीं किया हो (यदि विवाह हो जाता है तो पेंशन बंद हो जाती है)।
- परिवार BPL श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर हो।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (लाभार्थी और परिवार के सदस्यों का)।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)।
- आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार या सक्षम अधिकारी से)।
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक होना चाहिए)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण लागू हो)।
- मोबाइल नंबर (SMS अपडेट के लिए)।
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आवेदन कैसे करें? (Online Application Process)
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- “निराश्रित महिला पेंशन” विकल्प चुनें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें (मोबाइल और ईमेल से)।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और पंजीकरण संख्या नोट करें।
- सत्यापन के बाद (ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर) पेंशन स्वीकृत हो जाती है।
- आवेदन CSC केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय से भी करवाया जा सकता है।
योजना का प्रभाव
यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है बल्कि विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। कई लाभार्थी इस राशि से छोटा व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। 2026 तक लाखों महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और नियमित रूप से पेंशन प्राप्त कर रही हैं।









