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यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) चला रही है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के तहत आती है और इसका मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2026 में यह योजना और भी प्रभावी हो गई है, क्योंकि सरकार ने फैमिली आईडी सिस्टम के जरिए कई मामलों में ऑटोमैटिक पेंशन शुरू करने का फैसला लिया है। अब पात्र बुजुर्गों को फॉर्म भरने या बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलती है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी योगदान है। आइए जानते हैं 2026 की ताजा जानकारी – पात्रता, कितनी पेंशन मिलती है, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बातें।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026 की मुख्य विशेषताएं
- पेंशन राशि: हर महीने 1000 रुपये (कुछ मामलों में 1200 रुपये तक रिपोर्ट्स)।
- 60-79 वर्ष: केंद्र से 200 रुपये + राज्य से 800 रुपये।
- 80 वर्ष से अधिक: केंद्र से 500 रुपये + राज्य से 500 रुपये (कुल 1000 रुपये)। पेंशन सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, आमतौर पर हर 3 महीने में 3000 रुपये।
- नया अपडेट 2025-2026: नवंबर 2025 में कैबिनेट फैसले के बाद अब “वन फैमिली वन आईडी” सिस्टम से 60 वर्ष पूरा होने पर ऑटोमैटिक पहचान। सहमति SMS/व्हाट्सएप/कॉल से ली जाती है, फिर 15 दिनों में पेंशन शुरू। लाखों बुजुर्गों को फॉर्म भरने से छूट मिली है।
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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- आयु: न्यूनतम 60 वर्ष (अधिकतम कोई सीमा नहीं, लेकिन 150 वर्ष तक मानी जाती है)।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अन्य शर्तें:
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
- यदि कोई अन्य सरकारी पेंशन (जैसे कर्मचारी पेंशन) ले रहे हैं, तो अयोग्य।
- आधार कार्ड अनिवार्य।
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जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड (या आधार एनरोलमेंट स्लिप)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील से जारी)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, या मेडिकल ऑफिसर से)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक, IFSC कोड सहित)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
- यदि लागू हो तो परिवार रजिस्टर या फैमिली आईडी
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Application Process 2026)
परंपरागत तरीका (ऑनलाइन फॉर्म):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://sspy-up.gov.in/
- “वृद्धावस्था पेंशन” या “Old Age Pension” विकल्प चुनें।
- “ऑनलाइन आवेदन” या “New Registration” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में विवरण भरें: जिला, तहसील, नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल, बैंक डिटेल्स, आय विवरण आदि।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (200 KB से कम साइज)।
- कैप्चा भरकर सबमिट करें।
- आवेदन नंबर नोट करें और स्टेटस ट्रैक करें।
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ऑटोमैटिक प्रक्रिया (नया सिस्टम):
- फैमिली आईडी में 60 वर्ष पूरा होने पर सिस्टम खुद पहचानता है।
- SMS/कॉल से सहमति लें।
- सहमति के 15 दिनों में पेंशन शुरू।
- यदि डिजिटल नहीं पहुंच रही, तो स्थानीय अधिकारी संपर्क करेंगे।
पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?
- वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
- “Application Status” या “पेंशन सूची” विकल्प चुनें।
- जिला, ब्लॉक, ग्राम/वार्ड चुनकर लिस्ट देखें।









