|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
नेशनल लोक अदालत 10 जनवरी 2026: दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अगर आपके वाहन पर पुराने ट्रैफिक ई-चालान लंबित हैं और जुर्माने की रकम बढ़ती जा रही है, तो 10 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इस विशेष लोक अदालत में आप छोटे-मोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघनों के चालान को कम जुर्माने में या कई मामलों में पूरी तरह सेटल करवा सकते हैं। बिना लंबी अदालती कार्यवाही के एक ही दिन में मामला निपट जाएगा।

यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर इसे 10 जनवरी 2026 (शनिवार) को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से यह आयोजन सभी जिला अदालत परिसरों में किया जाएगा। लाखों वाहन मालिकों को इस मौके का इंतजार था, क्योंकि यहां चालान पर अच्छी छूट मिलती है और प्रक्रिया बेहद सरल होती है।
Also Read: बिहार आयुष्मान कार्ड अपडेट 2026
नेशनल लोक अदालत 10 जनवरी 2026: ट्रैफिक चालान के लिए क्यों फायदेमंद?
लोक अदालत को ‘जनता की अदालत’ भी कहा जाता है। यहां दोनों पक्षों की सहमति से मामला सुलझाया जाता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। कोई अपील नहीं होती और कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। ट्रैफिक चालान के मामले में बेंच जुर्माने को कम कर देती है या गलत चालान को रद्द भी कर सकती है। इससे अदालतों का बोझ कम होता है और आम नागरिक को त्वरित न्याय मिलता है।
कौन से चालान इस लोक अदालत में सेटल हो सकते हैं?
यह लोक अदालत मुख्य रूप से छोटे (कंपाउंडेबल) ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए है। इनमें शामिल हैं:
- बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना
- ओवर-स्पीडिंग या रेड लाइट जंप करना
- गलत पार्किंग या ट्रैफिक साइन अनदेखा करना
- वैध PUC सर्टिफिकेट न होना
- नंबर प्लेट गायब होना या गलत चालान जारी होना
- कुछ मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग
ध्यान दें: गंभीर अपराध जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन, लापरवाही से मौत, नाबालिग ड्राइविंग, स्टंट या अन्य राज्यों के चालान यहां नहीं लिए जाएंगे। साथ ही, पहले से कोर्ट में पेंडिंग केस भी बाहर हैं। केवल 30 सितंबर 2025 तक के लंबित चालान ही पात्र हैं।
अच्छी छूट मिलती है और प्रक्रिया बेहद सरल होती है।
Also Read: Amazon-Flipkart Offer: 65 Inch Smart TV पर भारी छूट, LG-Sony-Samsung के बेस्ट डील्स
लोक अदालत कहां लगेगी?
10 जनवरी 2026 को दिल्ली के सात प्रमुख अदालत परिसरों में एक साथ लोक अदालत बैठेगी:
- तीस हजारी कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- साकेत कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सेशन चलेगा।
चालान सेटल करने की पूरी प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप
- पेंडिंग चालान चेक करें: सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल (Parivahan) पर अपने वाहन नंबर से लंबित चालान देखें। केवल दिखने वाले चालान ही पात्र हैं।
- ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन कराएं: रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लोक अदालत सेक्शन में फॉर्म भरें, वाहन डिटेल्स और चालान जानकारी डालें। सबमिट करने पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।महत्वपूर्ण: एक दिन में 45,000 और कुल 1,80,000 चालान की लिमिट है। जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि स्लॉट जल्दी भर जाते हैं। टोकन फ्री है!
- दस्तावेज तैयार रखें: लोक अदालत में जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं:
- चालान की प्रिंट कॉपी (वेबसाइट से डाउनलोड)
- वाहन का RC, ड्राइविंग लाइसेंस
- वैध आईडी प्रूफ (आधार आदि)
- टोकन/अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट
- लोक अदालत में पहुंचें: निर्धारित कोर्ट में समय पर पहुंचें। बेंच से बात करके जुर्माना कम करवाएं या सेटलमेंट कराएं। उसी दिन मामला निपट जाएगा।
फायदे क्या हैं?
- समय और पैसे की बचत
- लंबी कोर्ट प्रक्रिया से छुटकारा
- जुर्माने पर अच्छी छूट या माफी
- एक दिन में पूरा निपटारा










