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PAN & Aadhaar Link News: आजकल हर भारतीय की वित्तीय दुनिया में पैन कार्ड और आधार कार्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों दस्तावेज न केवल टैक्स भरने के लिए जरूरी हैं, बल्कि बैंकिंग, निवेश और रोजमर्रा के बड़े लेन-देन में भी इनकी भूमिका अहम होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो सावधान हो जाइए! सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक यह काम पूरा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इससे आपकी कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार
पर पैन कार्ड प्राप्त किया था। वित्त मंत्रालय की अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों को 31 दिसंबर
2025 तक अपना अंतिम आधार नंबर पैन से जोड़ना अनिवार्य है। यह कदम फर्जी पैन कार्ड को रोकने और टैक्स सिस्टम को
पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
PAN & Aadhaar Link News: पैन निष्क्रिय होने पर क्या-क्या परेशानियां आएंगी?
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो रोजमर्रा की कई गतिविधियां रुक सकती हैं। यहां मुख्य प्रभावों की सूची
दी गई है:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे: न तो नया रिटर्न दाखिल होगा और न ही पुराने रिफंड का दावा कर सकेंगे।
- उच्च TDS/TCS कटौती: आपकी सैलरी, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य आय पर सामान्य से ज्यादा टैक्स कटेगा (कई मामलों में 20% तक)।
- बैंकिंग सेवाओं में रुकावट: नया बैंक खाता खोलना, बड़ा लेन-देन करना या KYC अपडेट करना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा खातों पर सीधे बंदी नहीं होगी, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन या नई सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- निवेश ब्लॉक: म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, डीमैट अकाउंट या प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में दिक्कत आएगी।
- लोन और अन्य सेवाएं: पर्सनल लोन, होम लोन या क्रेडिट कार्ड लेना लगभग असंभव हो जाएगा।
हालांकि, कुछ श्रेणियां छूट प्राप्त हैं, जैसे एनआरआई, 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग या असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के
निवासी।
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पैन-आधार कैसे लिंक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
यह प्रक्रिया बहुत आसान है और घर बैठे पूरी की जा सकती है। अगर पहले की डेडलाइन मिस हो चुकी है, तो ₹1000 का
लेट फीस देना पड़ सकता है।
ऑनलाइन तरीका (इनकम टैक्स पोर्टल से):
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
- ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- अगर जरूरी हो तो जन्मतिथि वेरिफाई करें और कैप्चा भरें।
- OTP आएगा (आधार से लिंक्ड मोबाइल पर), उसे दर्ज करें।
- सबमिट करें – लिंकिंग आमतौर पर 3-30 दिनों में पूरी हो जाती है।
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SMS से लिंक करने का तरीका:
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजें।
- फॉर्मेट: UIDPAN <12 डिजिट आधार> <10 डिजिट पैन>
- उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCD1234E
ध्यान दें: अगर नाम, जन्मतिथि या अन्य डिटेल्स में अंतर है, तो पहले UIDAI पोर्टल से आधार अपडेट करें या पैन सर्विस
सेंटर से सुधार करवाएं।
लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status‘ ऑप्शन चुनें।
- पैन और आधार नंबर डालकर चेक करें – अगर ‘Linked’ दिखे, तो चिंता मत कीजिए!
निष्कर्ष
पैन-आधार लिंकिंग एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह आपकी वित्तीय सुरक्षा और सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। 31
दिसंबर 2025 की डेडलाइन सिर्फ कुछ दिन दूर है – देर मत कीजिए! आज ही यह काम पूरा कर लें, ताकि नया साल
बिना किसी वित्तीय तनाव के शुरू हो। सरकार का यह नियम टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने
के लिए है। जिम्मेदार नागरिक बनें और समय पर अनुपालन करें – इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेंगे।











