Delhi Vehicle Ban 2025: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का आगमन प्रदूषण का संकट लेकर आता है, और 2025 में यह समस्या और गंभीर हो गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 1 नवंबर 2025 से GRAP स्टेज 4 लागू करने का फैसला लिया है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 से ऊपर पहुंच गया। यह सबसे सख्त स्तर है, जो वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। मुख्य झटका BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर है, जिन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। पुराने डीजल ट्रक और LCV (लाइट कमर्शियल व्हीकल) का प्रवेश भी बंद।

यह कदम दिल्ली के 15 मिलियन से अधिक वाहनों पर असर डालेगा, खासकर मध्यम वर्ग पर। फ्यूल स्टेशनों पर भी पाबंदी लगेगी, जहां पुरानी गाड़ियां फ्यूल नहीं भर सकेंगी। पिछले वर्षों की तरह, यह बैन स्वास्थ्य संकट को कम करने का प्रयास है, जहां सांस की बीमारियां 30% बढ़ जाती हैं। यदि आप दिल्लीवासी हैं, तो अपनी गाड़ी का BS-स्टैंडर्ड चेक करें। आइए, विस्तार से समझें कि 1 नवंबर से क्या बदलेगा।
Delhi Vehicle Ban 2025: कौन सी गाड़ियां प्रभावित?
दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2025 के तहत GRAP-4 में वाहनों पर सबसे ज्यादा फोकस है। AQI ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में पहुंचने पर ये नियम लागू होते हैं। यहां मुख्य प्रतिबंधों की लिस्ट है:
- प्राइवेट वाहन: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारें/दोपहिया पूरी तरह बैन। केवल BS-VI डीजल, BS-IV पेट्रोल ऊपर, CNG, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां चलेंगी। दोपहिया पर BS-III पेट्रोल बैन, लेकिन BS-IV ऊपर ठीक।
- कमर्शियल वाहन: ट्रक का प्रवेश बंद, सिवाय BS-VI डीजल, LNG, CNG या इलेक्ट्रिक के। गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले आउटसाइड ट्रक रुकेंगे। दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल MGV (मीडियम गुड्स व्हीकल) और HGV (हैवी गुड्स व्हीकल) पर पाबंदी, केवल एसेंशियल सर्विसेज (दूध, फल-सब्जी, दवा) के लिए।
- LCV प्रतिबंध: आउटसाइड दिल्ली के BS-IV डीजल LCV प्रवेश निषेध, केवल इलेक्ट्रिक/CNG/BS-VI को छूट।
- फ्यूल स्टेशन पाबंदी: पेट्रोल पंप पर BS-III/IV गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, जिससे यात्रा मुश्किल हो जाएगी। PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट अनिवार्य, लेकिन पुरानी गाड़ियां प्रभावित।
- अपवाद: इमरजेंसी सर्विसेज (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड), दिव्यांगों की गाड़ियां, और हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक को छूट।
ये प्रतिबंध NCR (गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद) पर भी लागू। पिछले GRAP में 50,000 से अधिक चालान कटे, 2025 में सख्ती बढ़ेगी।
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प्रभावित वाहनों की सूची: BS-स्टैंडर्ड के आधार पर तुलना
नीचे तालिका में देखें कि कौन सी गाड़ियां 1 नवंबर 2025 से बैन होंगी:
| वाहन प्रकार | BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल | BS-VI डीजल/BS-IV+ पेट्रोल | CNG/इलेक्ट्रिक | स्थिति GRAP-4 में |
|---|---|---|---|---|
| प्राइवेट कार | बैन (दिल्ली में चलना बंद) | अनुमति | अनुमति | PUC जरूरी |
| दोपहिया | BS-III बैन | BS-IV+ अनुमति | अनुमति | कोई छूट नहीं |
| ट्रक/HGV | प्रवेश बंद | BS-VI अनुमति | अनुमति | केवल एसेंशियल |
| LCV (आउटसाइड) | प्रवेश बंद | BS-VI अनुमति | अनुमति | गैर-जरूरी बैन |
| इंटर-स्टेट बस | BS-IV डीजल बैन | BS-VI/CNG अनुमति | अनुमति | सीमित संचालन |
10-15 वर्ष पुरानी डीजल/पेट्रोल गाड़ियां पहले से स्क्रैप होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर से अस्थायी राहत मिली। उल्लंघन पर ₹20,000 जुर्माना या जब्ती।
अपवाद और वैकल्पिक व्यवस्था: यात्रा कैसे जारी रखें?
दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2025 में कुछ राहतें हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी बढ़ी। मेट्रो, DTC बसें और ई-रिक्शा को बढ़ावा। कारपूलिंग ऐप्स जैसे ओला शेयर पर छूट। दिव्यांगों को विशेष पास मिलेगा। फ्यूल के लिए CNG स्टेशन प्राथमिकता। यदि आपकी गाड़ी बैन है, तो रेंटल EV या कार शेयरिंग चुनें। CAQM ऐप से AQI ट्रैक करें।
निष्कर्ष: प्रदूषण मुक्ति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी अपनाएं
दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2025 GRAP-4 के तहत 1 नवंबर से लागू हो रहा है, जो BS-III/IV गाड़ियों पर बैन और फ्यूल प्रतिबंध से लाखों को प्रभावित करेगा। यह कदम स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत असुविधा पैदा करेगा। दिल्लीवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मुड़ना चाहिए, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगे। जागरूकता बढ़ाएं, नियमों का पालन करें और साफ हवा के लिए योगदान दें। यह प्रतिबंध अस्थायी है, लेकिन बदलाव स्थायी – एक हरा-भरा दिल्ली का सपना साकार करें।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: 1 नवंबर 2025 से कौन सी कारें दिल्ली में नहीं चलेंगी? A: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहन, सिवाय अपवादों के।
Q2: फ्यूल स्टेशन पर क्या पाबंदी लगेगी? A: BS-III/IV गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, केवल BS-VI/CNG/EV को।
Q3: क्या ट्रक प्रवेश कर सकेंगे? A: केवल BS-VI डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक ट्रक, और एसेंशियल सामान वाले।
Q4: उल्लंघन पर क्या सजा है? A: ₹20,000 जुर्माना या गाड़ी जब्त। PUC चेक सख्त।
Q5: अपवाद कौन से हैं? A: इमरजेंसी सर्विसेज, दिव्यांग, EV/CNG गाड़ियां।
Q6: कब तक चलेगा यह बैन? A: AQI 450 से नीचे आने तक, मौसम पर निर्भर।




