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Breaking GST Update Today: आज GST (Goods and Services Tax) के बारे में देश भर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो आयकर और जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव का संकेत देता है। सरकार ने GST 2.0 को लागू करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे करदाताओं और आम जनता दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

यह नया GST सुधार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है GST को आसान, कम जटिल और टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना।
Breaking GST Update Today: मुख्य बदलाव और प्रमुख बिंदु
1) GST 2.0: टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार
- GST को अब GST 2.0 नाम दिया जा रहा है जो 22 सितंबर 2025 से लागू है।
- इसका मकसद टैक्स ढाँचे को सरल बनाना और compliance को आसान करना है।
2) GST स्लैब में संशोधन
- अब GST सिर्फ दो मुख्य टैक्स स्लैब रहेंगे — 5% और 18%।
- 12% और 28% वाले टियर पुराने नियम के तहत खत्म कर दिए गए हैं।
- इसके अलावा कुछ “sin और luxury goods” पर 40% टैक्स भी लागू होगा।
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इसका मतलब: रोजमर्रा की ज़रूरतों वाली चीज़ों पर टैक्स कम, महंगी और लक्ज़री चीज़ों पर टैक्स अधिक।
कौन-सी चीज़ें सस्ती होंगी?
नए GST ढांचे के तहत रोज़मर्रा की निम्न वस्तुएँ आसान टैक्स के तहत आने लगी हैं:
- दूध, पैक्ड ब्रेड, पनीर आदि जैसे वस्तुएँ 5% स्लैब में।
- साबुन, टूथपेस्ट, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे रोजमर्रा के सामान भी 5% टैक्स में आए हैं।
- कंप्यूटर, मोबाइल और छोटी वस्तुएँ 18% टैक्स में शामिल।
इस बदलाव से घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है और कई चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी।
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सख्त नियम और Penalty Changes
GST प्रणाली के अपडेट में केवल टैक्स की दर ही नहीं बदली, बल्कि compliance या नियमों का उल्लंघन करने पर penalty नियमों में भी बदलाव की आशंका है।
सरकार GST को और पारदर्शी बनाने के लिए उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दे रही है, ताकि सभी करदाता समय पर टैक्स जमा करें और नियमों का पालन करें।
इसका उद्देश्य कर चोरी को कम करना और सही तरीके से compliance सुनिश्चित करना है।
शेयर बाजार पर असर
GST में इन बड़े बदलावों का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है।
बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में वृद्धि देखी गई, क्योंकि निवेशकों को लगता है कि टैक्स कम होने से उपभोग बढ़ेगा और कंपनियों की बिक्री में सुधार होगा।
🧾 सरल शब्दों में GST 2.0 का सार
| बदलाव | असर |
|---|---|
| GST स्लैब सिम्प्लिफाई | आसान टैक्स सिस्टम |
| 5% टैक्स | रोज़मर्रा की वस्तुएँ |
| 18% टैक्स | अधिकतर सेवाएँ एवं सामान |
| 40% टैक्स | लक्ज़री, sin goods |
| सख्त penalties | compliance बढ़ेगी |
| शेयर बाज़ार पर प्रभाव | तेजी |









