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SIR के बाद यूपी में फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा रहा? शादीशुदा महिलाओं और नए वोटरों की बड़ी खबर!

On: January 8, 2026 7:22 PM
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अब सवाल यह उठता है कि SIR के बाद कुछ लोगों से फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा रहा है? इसका सीधा जवाब है – नाम

कटने वालों को दोबारा शामिल कराने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए। खासतौर पर शादीशुदा महिलाओं और

नए युवा वोटरों पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं।

चुनाव आयोग का SIR अभियान मतदाता सूची में गलतियां दूर करने का एक बड़ा कदम है। इसमें घर-घर जाकर बूथ

लेवल ऑफिसर (BLO) ने मतदाताओं की जानकारी सत्यापित की। मुख्य कारण थे:

  • मृत मतदाताओं के नाम हटाना (करीब 46 लाख)
  • स्थानांतरण हो चुके लोगों के नाम (2.17 करोड़ से ज्यादा)
  • डुप्लीकेट एंट्रीज (25 लाख से अधिक)

इससे सूची पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी, लेकिन कई योग्य मतदाताओं के नाम भी गलती से कट गए। अब दावे-

आपत्तियां दर्ज करने का समय है, जिसमें फॉर्म-6 मुख्य भूमिका निभा रहा है।

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फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा रहा है?

फॉर्म-6 मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने या कटा हुआ नाम वापस शामिल कराने का आवेदन है। ड्राफ्ट सूची जारी

होने के बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है, तो देर न करें –

यह फॉर्म भरकर अपना वोटिंग अधिकार सुरक्षित करें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, जन्म प्रमाणपत्र या पता

प्रमाण के साथ।

शादीशुदा महिलाओं पर खास असर क्यों?

शादी के बाद कई महिलाएं अपना पता बदलती हैं या नाम में पति का सरनेम जोड़ती हैं। SIR में घर-घर सत्यापन के

दौरान अगर पुराने पते पर नहीं मिलीं या दस्तावेज अपडेट नहीं थे, तो उनका नाम कट गया। ऐसी महिलाओं को अब

फॉर्म-6 भरकर नया पता और विवाह प्रमाणपत्र दिखाकर नाम दोबारा जुड़वाना होगा। यह प्रक्रिया उनके लिए आसान

बनाई गई है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखें।

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नए वोटरों के लिए बड़ी खबर

जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरे कर चुके हैं, वे पहली बार वोटर बन सकते हैं। उनके लिए फॉर्म-6 अनिवार्य है।

अब तक लाखों नए आवेदन आए हैं, लेकिन ड्राफ्ट में शामिल होने के लिए जल्दी आवेदन करें। यह आपके लोकतंत्र में

भागीदारी का पहला कदम है।

अपना नाम कैसे चेक करें?

  • चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
  • SIR-2026 सेक्शन में EPIC नंबर या नाम से सर्च करें।
  • अगर नाम नहीं मिलता, तो तुरंत फॉर्म-6 भरें।
  • हेल्पलाइन 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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