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सामूहिक विवाह योजना 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है। यह योजना 2017 से चल रही है और 2026 में भी सक्रिय है। योजना का मुख्य फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के विवाह को सरल और सम्मानजनक बनाना है।

समाज में दहेज, फिजूलखर्ची और सामाजिक असमानता को कम करने के साथ-साथ सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हाल के वर्षों में सहायता राशि बढ़ाकर प्रति जोड़े 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
सामूहिक विवाह योजना 2026 के मुख्य उद्देश्य
- गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक बोझ कम करना
- सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक समरसता और एकता बढ़ाना
- दहेज प्रथा और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना
- विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना
- सभी वर्गों (SC/ST/OBC/सामान्य/अल्पसंख्यक) के लिए समान अवसर प्रदान करना
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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria 2026)
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अधिकतम 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए (कुछ स्रोतों में पहले 2 लाख थी, लेकिन अपडेट के बाद बढ़ाई गई)
- कन्या की आयु विवाह की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- योजना सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लिए खुली है
- विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम 10 जोड़ों की आवश्यकता होती है (कुछ मामलों में प्राथमिकता निराश्रित, दिव्यांग या पिछड़े परिवारों को)
सहायता राशि और लाभ
प्रति जोड़े पर सरकार कुल 1 लाख रुपये खर्च करती है। इस राशि का बंटवारा इस प्रकार है:
- 60,000 रुपये — दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर (DBT) गृहस्थी स्थापना के लिए
- 25,000 रुपये — वैवाहिक उपहार सामग्री (कपड़े, चांदी की बिछिया-पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी आदि)
- 15,000 रुपये — विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, सजावट आदि पर खर्च
यह राशि दुल्हन के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
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फॉर्म और आवेदन कैसे करें?
आवेदन मुख्य रूप से ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in या shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं
- रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें
- व्यक्तिगत, परिवार और शैक्षणिक विवरण भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (आधार, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, फोटो आदि)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम चुनें या स्थानीय समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें
- आवेदन सबमिट करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें
आवेदन विवाह से पहले या कार्यक्रम घोषित होने पर किया जा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध होते हैं।









